(7) इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांगता पैंशन योजना – (हिमाचल प्रदेश)
इस योजना के अन्तर्गत् 18 से 79 वर्ष के आयु वर्ग में गरीबी रेखा से नीचे चयनित परिवारों के 80 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशन दी जा रही हैं इस योजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 929 पेंशनरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा 72.00 लाख ₹ के बजट प्रावधान में से 31.12.2017 तक 34.88 लाख र व्यय किए जा चुके हैं।
• उपरोक्त सभी केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत् केन्द्र सरकार से इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत् वृद्धावस्था पैंशन हेतु 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 200 ₹ व 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों हेतु 500 ₹ प्रति माह प्रति पैंशनर की दर से प्राप्त होती है। जबकि विधवा पेंशनरों व दिव्यांगता पैंशनरों हेतु 300 १ पेंशनर की दर से प्राप्त होते हैं। शेष राशि वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रति माह 500₹ व 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 750 ₹ तथा विधवा पैशनरों हेतु 400 ₹ प्रति पैशनर की दर से व सेवा शुल्क प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है
जिसका बजट प्रावधान राज्य वृद्धावस्था तथा विधवा पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि सभी प्रकार के पैंशनरों को एक सामान की दर से 700 ₹, 80 वर्ष से कम प्रति माह व 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के पैंशनरों को 1,250 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके। इसी प्रकार इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत् प्रदेश सरकार 950 ₹ प्रति माह प्रति पेंशनर की दर से व सेवा शुल्क वहन कर रही है जिसका बजट प्रावधान राज्य दिव्यांग पेंशन योजना के बजट में किया गया है ताकि 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले सभी पैंशनरों को एक सामान की दर से 1,250 ₹ प्रति माह की दर से पैंशन प्राप्त हो सके।
नोट- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों, वृद्धों एवं बेसहारा, शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों, 0-6 वर्ष के बच्चों, महिलाओं, विधवाओं तथा गरीब व महिलाओं जो नैतिक खतरे में हों, की सामाजिक कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत् परियोजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।
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