Government schemes in Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Government Schemes

 

(6) अनु, जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अन्तर्गत् पीड़ित अनुसूचित जाति/जन-जाति परिवारों को राहत-

उपरोक्त अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के उन परिवारों को वित्तीय राहत दी जाती है जिन पर अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जाति के आधार पर अत्याचार किए जाते हैं। अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को 1.00 लाख र से 8.25 लाख र तक की राहत राशि प्रदान की जाती है जो कि अत्याचार के प्रकार पर निर्भर है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना के अन्तर्गत् 50.00 लाख र का बजट प्रावधान किया गया है तथा 31.12.2017 तक 20.60 लाख की राशि व्यय करके 24 पीड़ित व्यक्तियों लाभान्वितं किया गया।

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