हिमाचल प्रदेश के नगर निकायों में 22 जुलाई तक आरक्षण रोस्टर लागू करने के आदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग

हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को 22 जुलाई तक नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले यह तिथि 11 और फिर 15 जुलाई निर्धारित की गई थी। वार्डों के पुनर्सीमांकन का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस पर लगे स्टे को हटा दिया है।

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शहरी विकास विभाग की ओर से जारी पत्र में विभाग और राज्य चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी। इसमें कहा गया था कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान आंकड़े न होने से आरक्षण रोस्टर नहीं लगाया जा सकता। ताजा आंकड़े वर्ष 2027 में आने हैं। इस पर आयोग ने आपत्ति जताई। हिमाचल के 73 नगर निकायों में चुनाव होने हैं।

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