हिमाचल प्रदेश में 2003 के बाद नियमित हुए अनुबंध शिक्षकों से वापस होगी पेंशन-वेतन वृद्धि

SIKSHA VIBHAG

हिमाचल प्रदेश में 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुए अनुबंध शिक्षकों से पेंशन और वेतन वृद्धि के लाभ वापस लिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में मार्च 2005 में जारी किए गए लाभ देने वाले कार्यालय आदेशों को निरस्त कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के तहत यह फैसला लिया गया है।

 

हिमाचल में प्रशासनिक सीमाओं से एक जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने के आदेश जारी

अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि पेंशन, वरिष्ठता, पदोन्नति और वेतन वृद्धि जैसे सेवा लाभ केवल नियमितीकरण की तिथि से ही लागू होंगे, न कि अनुबंध आधार पर सेवा की किसी भी अवधि के लिए। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की ओर से शुक्रवार को जारी कार्यालय आदेश में बताया गया कि हाईकोर्ट के विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में लिए गए पूर्व निर्णय अब नए अधिनियम के प्रभाव में निष्फल हो गए हैं। सेवा लाभ केवल नियमित कर्मचारियों पर लागू होंगे। अनुबंध सेवा अवधि को पेंशन या वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिना जाएगा।

Shongtong project का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होगा : जगत सिंह नेगी

कोर्ट के आदेशों के तहत दिए गए किसी भी लाभ को अब वापस ले लिया गया है। शिक्षा निदेशक के अनुसार कार्मिक विभाग ने निर्देश दिया है कि नए अधिनियम के साथ असंगत किसी भी कार्रवाई को गंभीरता से लिया जाएगा। संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

 

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!