हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के हजारों पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों ने यदि 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए तो उनकी पेंशन अटक सकती है। बोर्ड प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2026-27 के लिए जीवन प्रमाणपत्र जमा करने और सत्यापित करवाने की प्रक्रिया 1 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। निर्धारित अवधि में प्रमाण-पत्र जमा नहीं करने पर पेंशन भुगतान प्रभावित हो सकता है।
वित्त विभाग के निर्देशों के तहत इस बार जीवन प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है। पेंशनरों को जीवन प्रमाण प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इससे सत्यापन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी तथा पेंशनरों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
बोर्ड प्रबंधन के अनुसार पेंशनर कॉमन सर्विस सेंटर, लोक मित्र केंद्र, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, डाकघरों और डाकियों की डोर स्टेप सेवा के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र बनवा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन में जीवन प्रमाण एप डाउनलोड कर घर बैठे भी डिजिटल सर्टिफिकेट तैयार और जमा किया जा सकता है।
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