हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य की सभी प्रशासनिक सीमाओं से एक जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने के आदेश दिए हैं। जनगणना कार्य व चुनावी प्रक्रियाओं के चलते सभी जिलों, नगर पालिकाओं, उपमंडलों, राजस्व गांवों, तहसीलों, उपतहसीलों, कस्बों व वार्डों की प्रशासनिक सीमाएं तय अवधि तक स्थिर रहेंगी।
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इस अवधि में न प्रशासनिक इकाइयां बनेंगी और न उनमें संशोधन होगा। इस रोक से नए वार्डों, कस्बों या राजस्व इकाइयों के निर्माण के प्रस्तावों पर अस्थायी रोक लग जाएगी। उपतहसील को तहसील में अपग्रेड करने या नई नगरपालिका का गठन मार्च 2027 में रोक अवधि समाप्त होने तक नहीं हो सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है।
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