तेलंगाना विधानसभा ने मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 42, 1994) को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। यह अधिनियम अंग प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है और मानव अंगों और ऊतकों में वाणिज्यिक लेनदेन को रोकता है।
तेलंगाना के पास अपना स्वयं का मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1995 (अधिनियम संख्या 24, 1995) था, लेकिन 2011 के संशोधनों के कारण इसने केंद्रीय अधिनियम को चुना।
2011 के संशोधनों में ऊतक प्रत्यारोपण, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निकायों की स्थापना और उल्लंघन के लिए सख्त दंड शामिल थे। इसे अपनाने से तेलंगाना को 2011 के संशोधनों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अनुमति मिलती है।
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