भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय लोगों को राहत देने के लिए सालाना पास की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र वाहन चालकों को 1500 रुपये में सालाना पास मिलेगा।
वहीं, नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित टोल प्लाजा के दायरे में रहने वाले लोगों के लिए इसकी कीमत 3000 रुपये निर्धारित की गई है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए वाहन चालकों के पास वैध और चालू फास्टैग होना अनिवार्य है। यह पास निजी गैर-व्यावसायिक वाहनों के लिए उपलब्ध होगा और केवल संबंधित टोल प्लाजा पर ही मान्य रहेगा।
स्थानीय लोग चाहें तो 360 रुपये का मासिक पास भी बनवा सकते हैं। उन्हें मासिक या सालाना पास में से अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुनने की छूट होगी। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश सहित देशभर के सभी संचालित टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर दायरे में रहने वाले पात्र लोगों को मिलेगी।

हिमाचल में कुल छह टोल प्लाजा हैं। इनमें घट्टा टोल प्लाजा शिमला-मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग-503 पर, जबकि सनवारा टोल प्लाजा परवाणू-शिमला मार्ग पर स्थित है। इसके अलावा कीरतपुर-मनाली कॉरिडोर पर मौरा, बलोह, टकोली और डोहलू नाला टोल प्लाजा हैं। इन टोल प्लाजा के निर्धारित दायरे में रहने वाले पात्र वाहन चालक इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
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