HP Women Development Corporation

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हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम

हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम उद्देश्यः

HP Women Development Corporation
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महिला उद्यमियों, महिला सहकारी समितियों तथा महिला संगठनों को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना।

पात्रताः 18 वर्ष आयु से अधिक की महिला जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 50000/- रु० से कम हो।

स्वरोजगार स्थापित करने हेतु निम्नलिखित ब्याज दरों पर निगम द्वारा ऋण उपलब्ध करवाये जाते हैं:-

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(1) 30000/- रु० 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण ।

(2) 30,001/- रु0 से 50000/- रू० से अधिक 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण।

(4) 50,001/- रु0 से अधिक ऋण होने पर मु० 1,00,000 रु० तक 6 प्रतिशत

(3) व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा जैसे जे० बी० टी०, नर्सिंग, होटल मैनेजमैंट, एम० बी० ए०. एम० बी० बी० एस०, इंजीनियरिंग, एल० एल० बी० तथा बी० एड० इत्यादि हेतु 75000/- रु० तक ब्याज मुक्त ऋण दिये जाते हैं बशर्ते कि उनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु० से कम हो।

प्रक्रियाः ऋण के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होता है जिसके साथ आय तथा हिमाचली प्रमाण-पत्र जो सम्बन्धित कार्यकारी दण्डाधिकारी से जारी हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

 

सम्पर्क अधिकारीः प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास निगम / सम्बन्धित जिला प्रबन्धक, हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति निगम ।

HP State Commission for Women

Mahila Shakti Kendra

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