Himachal News: पटवारियों के पदोन्नति आवेदन पर 6 हफ्ते में फैसला लेने का आदेश

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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों को छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी विभाग को छह सप्ताह में फैसला लेने का दिया निर्देश दिया है।

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अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के 11 अक्तूबर के अभ्यावेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी दी जाएगी। 

 

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याचिकाकर्ता जो जिला बिलासपुर में राजस्व विभाग में पटवारी पद पर नियुक्त है, उसने अपनी छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो के पद पर पदोन्नति के लिए शामिल करने की मांग करते हुए प्रतिवादी विभाग के पास एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर विभाग ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था। इसके बाद ही याचिकाकर्ताओं ने अदालत का रुख किया।
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Author: Bolta Himachal

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