ऊना के एक होटल में हुई हिंसक झड़प के मुख्य आरोपी सरुल कपिला को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायाधीश राकेश कैंथला की अदालत ने अपराध की गंभीरता और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को देखते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 19-20 नवंबर 2025 की रात एक जन्मदिन पार्टी में आरोपी ने परमिंदर और पुरजिंद्र पर तलवार से करीब 20 वार किए थे।
इस जानलेवा हमले में परमिंदर गंभीर रूप से घायल होकर अब 100 फीसदी दिव्यांग हो चुके हैं। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे गंभीर अपराधों में सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने या पूछताछ की जरूरत न होने के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी सकती है।
Himachal High Court: जमानत बॉन्ड रद्द करने से पहले नोटिस देना अनिवार्य नहीं