Himachal Mining Leases: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन पट्टों को 50 वर्ष के लिए लीज पर देने वाले नियमों को लेकर प्रतिवादी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए है। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
याचिका में संशोधित खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 8 ए(3) को चुनौती दी गई है। इस संशोधन में बताया गया है कि जिन खनन पट्टा धारकों ने 12 जनवरी 2015 में लीज से संबंधित लाइसेंस को रिन्यू कर दिया है उनकी लिज 50 वर्षों के लिए वैध मानी जाएगी। इसके साथ ही जिनकी लीज उक्त तिथि के समय रिन्यू नहीं हो पाई है, उन्हें 50 वर्षों के लिए लीज का लाभ नहीं दिया जाएगा।
याचिका में संशोधित खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 ए की व्याख्या एवं संवैधानिक वैधता के साथ-साथ वर्ष 1986 की राज्य सरकार की जिला सिरमौर को खनन हेतु आरक्षित करने वाली अधिसूचना को भी चुनौती दी है।
HPU SHIMLA: एमए, एमपीएड और एमएससी के परिणाम घोषित



