Sanjauli Mosque dispute: हिमाचल हाईकोर्ट में संजौली अवैध मस्जिद निर्माण मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई एक दिसंबर को होगी। इस दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से दायर याचिका की मेंटेनबिलिट पर बहस होगी।
बता दें कि निचली अदालत संजौली मस्जिद को पहले ही अवैध करार दे चुकी है। ऐसे में विवादित संजौली मस्जिद को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड उच्च न्यायालय पहुंचा है। शिमला जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त के फैसले को बरकरार रखते हुए 30 दिसंबर तक अवैध निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं।





