हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग में कार्यरत पटवारियों को छह साल की सेवा अवधि पूरी होने के साथ ही अनुबंध सेवाओं को कानूनगो पद पर पदोन्नति के लिए गिने जाने से संबंधित आवेदन पर प्रतिवादी विभाग को छह सप्ताह में फैसला लेने का दिया निर्देश दिया है।
अदालत ने प्रतिवादी राज्य सरकार और सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं के 11 अक्तूबर के अभ्यावेदन पर विचार करने और कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की एकल पीठ ने कहा कि सक्षम प्राधिकारी की ओर से लिए गए निर्णय की सूचना याचिकाकर्ताओं को भी दी जाएगी।



