विशेष महिला उत्थान योजना
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्ध देव कर्मकार एवं पश्चिम बंगाल राज्य के विरुद्ध आपराधिक अपील संख्या 135,2010 में भारत संघ और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से शारीरिक एवं यौन रूप से प्रताड़ित महिलाओं के पुनर्वास हेतु योजनाएं बनाने के निर्देश जारी किए थे।
भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या एसजेएंडई एई(2)-12/2011 दिनांक 18/08/2011 के तहत राज्य में “विशेष महिला उत्थान योजना” नामक योजना लागू की गई है तथा राज्य के चयनित आईटीआई में इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
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