अब दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले ओपीएस का लाभ चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी, अधिसूचना संशोधित
हिमाचल प्रदेश में दैनिक वेतन आधार पर काम करने वाले हजारों चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को भी अब पेंशन मिलेगी। राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें ओपीएस के तहत शामिल करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सुरेंद्र सिंह केस का लाभ सभी को देने का फैसला लिया है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बाबत आदेश जारी किए। वित्त विभाग की ओर से 14 फरवरी 2019 की अधिसूचना को संशोधित कर दिया गया है।



