Himachal News : सेवानिवृत्त जजों के बकाया, नियुक्तियां नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त

Himachal Pradesh High Court

 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत न्यायाधीशों की एक अक्तूबर 2014 से लंबित मेडिकल रीइंबर्समेंट की बकाया राशि को तुरंत क्लीयर करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार को फंड जारी करने को लेकर व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करने को कहा है।

अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पिछले दो वर्षों में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार की ओर से भेजे गए सभी प्रस्तावों का विवरण दिया जाए कि किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और किसे अस्वीकार किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रार जनरल की ओर से मांगे जाने वाले सभी फंडों को एक सप्ताह के भीतर तुरंत उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा आवश्यक आदेश जारी किए जाएंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी।

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!