Government Employees : हिमाचल में बदलेगी कर्मचारियों की वरिष्ठता, नए सिरे से DPC कराने की तैयारी
हिमाचल प्रदेश में अदालतों के फैसलों पर अब सरकारी कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा निर्धारित होगी। राज्य सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 को हाई कोर्ट से रद किए जाने और सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार की अपील खारिज होने के बाद अब सेवा लाभ को बहाल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
अनुबंध सेवाकाल को वरिष्ठता में जोड़ने सहित अदालतों के फैसलों के आधार पर कर्मचारियों की वरिष्ठता दोबारा निर्धारित होगी। सके लिए विभागों में रिव्यू और नई डीपीसी की बैठकें होंगी। इससे उन कर्मचारियों के लिए पदोन्नति का रास्ता खुल सकता है, जो अनुबंध सेवाकाल नहीं जुड़ने के कारण वरिष्ठता और पदोन्नति में पीछे रह गए थे।
मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी आदेश में सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, विभागाध्यक्षों और बोर्डों-निगमों के प्रबंध निदेशकों को हाई कोर्ट के 25 अप्रैल 2026 के फैसले की अनुपालना के निर्देश दिए गए हैं। विभागों को पहले अस्थायी वरिष्ठता सूची जारी करनी होगी, फिर आपत्तियों के बाद अंतिम वरिष्ठता तय होगी। इसके आधार पर रिव्यू या नए सिरे से डीपीसी कर पदोन्नति के मामलों का निपटारा किया जाएगा।
इसका असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा, जिनकी अनुबंध सेवा को जोड़ने से वरिष्ठता ऊपर या नीचे होगी। पहले पदोन्नत हो चुके कुछ कर्मचारियों की वरिष्ठता नीचे आ सकती है और उन्हें संशोधित वरिष्ठता के अनुसार अगली पदोन्नति के लिए अपनी बारी का इंतजार करना होगा। वहीं वरिष्ठता ऊपर आने से पात्रता पहले बनने वाले कर्मचारियों को नई डीपीसी में मौका मिलेगा।
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