FINANCIAL ASSISTANCE & SUPPORT SERVICE TO VICITM OF RAPE SCHEME -2012

HP GOVT

बलात्कार पीड़िता को वित्तीय सहायता और सहायता सेवा योजना -2012

बलात्कार महिलाओं के खिलाफ़ अपराधों के सबसे हिंसक रूपों में से एक है, जो न केवल उसकी शारीरिक अखंडता को प्रभावित करता है बल्कि लंबे समय में, सार्थक व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध विकसित करने की उसकी क्षमता को बाधित करता है, और उसके जीवन और आजीविका को प्रभावित करता है।

बलात्कार की पीड़िता मानसिक और मनोवैज्ञानिक आघात से पीड़ित होती है, जिसका समाधान किया जाना चाहिए ताकि वह एक सम्मानजनक और सार्थक जीवन जी सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार पीड़ितों को सहायता और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए 75,000/- रुपये प्रदान कर रही है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

 

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:- हिमाचल प्रदेश में संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी

VISHESH MAHILA UTHAAN YOJNA

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