HRTC pensioners: एचआरटीसी पेंशनरों को अक्तूबर की पेंशन जारी करने के आदेश

HRTC

हिमाचल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अक्टूबर माह की पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट में दायर किए गए पेंशन आवेदन के मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब दाखिल करने को कहा है।

 

 

न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह आदेश अशोक पुरोहित और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार मामले की सुनवाई करते हुए दिए। मामले की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को मुख्य याचिका के साथ होगी।

 

 

हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि वित्त विभाग और संबंधित कार्यालयों ने अक्टूबर 2025 से पेंशन रोक दी,जबकि न तो उनके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई और न ही भुगतान रोकने का कोई कानूनी आधार है।याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से पेंशन तुरंत जारी करने के निर्देश देने की अपील की थी।

 

[the_ad id=”1301″]

साथ ही हर महीने समय पर पेंशन देने का आग्रह किया। पेंशनरों को हर महीने समय पर पेंशन नहीं मिल रही है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लगातार पत्राचार और आग्रह के बावजूद पेंशन जारी नहीं की जा रही। इससे पूर्व बुजुर्ग कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।

[the_ad id=”1301″]

हर्षवर्धन चौहान बोले ब्यास नदी से मलबा हटाने का काम खनन विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं

Author: Ram Bhardwaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *