सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र से साइबर क्राइम के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को मंज़ूरी देने पर फैसला करने को कहा, और इसकी ग्लोबल अहमियत पर ज़ोर दिया। इसे साइबर क्राइम के खिलाफ ग्लोबल सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2024 में UN जनरल असेंबली (UNGA) ने अपनाया था।
इसका मकसद रोकथाम को मज़बूत करना, विकासशील देशों के लिए कैपेसिटी-बिल्डिंग में मदद करना और इंटरनेशनल तालमेल को बढ़ावा देना है। यह 40 देशों के मंज़ूरी देने के 90 दिन बाद लागू होगा, और भारत ने अभी तक इस पर साइन नहीं किया है।
यह साइबरक्राइम के खिलाफ पहली यूनिवर्सल कानूनी रूप से बाध्यकारी ट्रीटी है, जिसे UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) ने बनाया है।
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