हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया गया है। इसके तहत अब अनुबंध आधार पर भर्तियों पर रोक लगा दी है। आगामी आदेश जारी होने तक सभी विभागों को ऐसी भर्ती प्रक्रियाएं रोकने के निर्देश दिए हैं। कार्मिक विभाग ने शनिवार को इस बाबत पत्र जारी किया है। गुजरात की तर्ज पर पांच साल की प्रोविजनल सेवा के बाद ही नियमितीकरण की तैयारी से इस आदेश को जोड़कर देखा जा रहा है।



