हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में नशा करते हुए पकड़े जाने पर विद्यार्थी को निष्कासित किया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों में एडमिशन के समय विद्यार्थियों को नशा न करने और स्कूल नशा निषेध क्षेत्र है, का शपथ पत्र देना होगा। विद्यार्थियों के अलावा अभिभावकों से भी शपथ पत्र लिया जाएगा।
इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग के संयुक्त निदेशक की ओर से सभी उच्च शिक्षा उपनिदेशकों को इस संबंध में पत्र लिखकर स्कूलों में एडमिशन के समय विद्यार्थियों व अभिभावकों से शपथ पत्र लेने के निर्देश दिए हैं।

विभाग की ओर से जारी आदेशों के तहत प्रत्येक विद्यार्थी/अभिभावक को स्कूल में प्रवेश के समय यह एफिडेविट देना होगा कि स्कूल नशा निषेध क्षेत्र है और उन्हें इसका पालन करने और किसी भी तरह की गतिविधि में शामिल होने या किसी भी तरह के नशे या नशीले पदार्थ का उपयोग करने से बचना होगा।
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नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा और विद्यार्थी को निष्कासन सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
स्कूलों में नशे में संलिप्त बच्चों का रिकॉर्ड तलब
इसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से स्कूलों में नशे की गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले विद्यार्थियों का रिकॉर्ड भी तलब किया है। आदेशों में कहा गया है कि सभी जिला उपनिदेशक नशे में संलिप्त विद्यार्थियों का रिकॉर्ड तुरंत भेजें।
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इसके अलावा स्कूलों से यह भी जानकारी मांगी गई है कि नशे में संलिप्त बच्चों की काऊंसलिंग के लिए क्या कदम उठाए हैं और इसे लेकर क्या कार्रवाई की गई है, यह जानकारी तुरंत उपनिदेशक को उच्च शिक्षा निदेशालय भेजनी होगी।
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