सशक्त महिला योजना
उद्देय: इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरुक कराना, सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत करवाना व कौशल विकास प्रशिक्षण देकर आत्म निर्भर बनाना।
“सशक्त महिला योजना” किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता व आत्म-सम्मान बढाने के विषयों पर भी जागरुक करेगी।
पात्रता : इस योजना के अन्तर्गत किशोरियों जिनकी आयु 11 से 18 वर्ष है तथा महिलाएं जिनकी आयु 19 से 45 वर्ष है, को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

Sashkt Mahila Yojna
प्रकिया : इस योजना को पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिला/ब्लाक / पंचायत व ग्राम स्तर पर विभिन्न विभागों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कॉप्रेटिव बैक, कौशल विकास निगम तथा अन्य सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर लागू किया जाएगा।
इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे अवगत करवाया जायेगा, उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिए बैंक से जोड़ा जायेगा तथा उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिये उन्हें पर्यटन विभाग, मन्दिर ट्रस ट्रस्ट, उद्योग विभाग व अन्य अभिकरण से जोड़ा जाएगा, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके व स्वावलम्बी बनकर देश व प्रदेश की प्रगति में सहायक / कारगर सिð ।
सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी / पर्यवेक्षेक / आंगनबाडी कार्यकर्ता ।
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