हिमाचल प्रदेश के 74 शहरी निकायों में पानी पर नया टैरिफ लागू कर दिया गया है। जल शक्ति विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इससे पहले पानी की दरें सभी निकायों में अलग-अलग थी। अधिसूचना के अनुसार शहरी निकायों में घरेलू उपभोक्ताओं को अब 14 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से बिल आएगा। शहरी निकायों में नए मर्ज क्षेत्रों में ये दरें फिलहाल लागू नहीं होगी। व्यवसायिक उपभोक्ताओं जिनमें होटल, बार, रेस्त्रांत के लिए पानी की दरें 30 रुपये प्रति किलो लीटर तय की गई है।
सरकारी और निजी संस्थानों से भी 30 रुपये लिया जाएगा बिल
राज्य में पहले 65 शहरी निकाय थे। सरकार ने नए निकाय बनाए हैं, जबकि कुछ निकायों को नगर निगमों में शामिल कर दिया गया है। जिस कारण पानी की दरें हर जगह अलग-अलग थी। सभी सरकारी और निजी संस्थानों से भी बिल 30 रुपये प्रति किलो लीटर की दर से लिया जाएगा।
नई दरों से सरकार को मिलेगा राजस्व
जलशक्ति विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नया टैरिफ तत्काल प्रभाव से लागू होगा। पहले पानी के बिल के स्लैब भी अलग-अलग होते थे। अब उसे भी समाप्त कर दिया गया है। नई दरों के लागू होने से सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त मिलेगा पानी
हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अभी निश्शुल्क ही पानी मिलता रहेगा। अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पानी की दरें तय नहीं की गई है।
