हिमाचल पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा कॉमर्शियल व्हीकल व बसों में डस्टबिन की व्यवस्था करने को लेकर जारी आदेश परिवहन विभाग के पास पहुंच गए हैं। परिवहन विभाग की यह जिम्मेदारी होगी, जो सुनिश्चित करेगा कि इन सभी प्रकार के वाहनों में डस्टबिन लगा हो।
बताया जाता है कि परिवहन विभाग को पहुंचे आदेशों के बाद अब आगे वहां से सभी प्राइवेट बस ऑपरेटर यूनियनों को इस संबंध में लिखा जा रहा है, तो वहीं एचआरटीसी को भी इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही इस संबंध में वाहन मालिकों को जागरूक करने के लिए परिवहन विभाग अलग से काम करेगा। यहां बता दें कि पांच मई से प्रदेश में इन नियमों को लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके लिए 30 दिनों का समय दिया है।
पांच अप्रैल को यह आदेश अधिसूचना में जारी हो चुके हैं और परिवहन विभाग को भी आदेशों की प्रति मिल गई है। अब परिवहन विभाग को यह सुनिश्चित करना है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस तरह से कदम उठाना है। प्रदेश के सभी आरटीओ को इस बाबत आगे जानकारी भेजी जा रही है और उनके जरिए पूरे प्रदेश में एक विशेष मुहिम चलाने की कवायद होगी। पांच मई से पहले इसका पूरा प्रचार-प्रसार किया जाएगा और इसके बाद सभी आरटीओ, आरएलए अपने स्तर पर कार्रवाई शुरू करेंगे।
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दस हजार रुपए कटेगा चालान
एचआरटीसी को भी अपनी बसों में डस्टबीन लगाने के लिए निर्देश भेज दिए गए हैं। इन आदेशों को सही तरह से लागू नहीं किए जाने पर दस हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का कहना है कि इसमें पूरी शक्तियां परिवहन विभाग को दे दी गई हैं, जिनको कार्रवाई करनी है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डस्टबिन में एकत्र कूड़े को स्टेशन पर आकर फेंका जाए।
इन गाडिय़ों में डस्टबिन जरूरी
सभी टैक्सी चालक, लोक परिवहन जिनमें एचआरटीसी की बसों, अन्य प्राइवेट बसों, वोल्वो, ट्रक, टैम्पो ट्रेवलर आदि में डस्टबिन रखना होगा, ताकि इनमें यात्रा करने वाले लोग यदि वाहन में बैठकर कुछ खाते हैं, तो उसके रैपर डस्टबिन में डालें और इधर उधर न फेंकें।
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