HP GOVT Scheme
Financial Assistance and Support Services to Victims of Rape Scheme-2012
उद्देश्य : यह योजना बलात्कार पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता एवं समर्थन सेवाएं देने के लिए लागू की गई है।
पात्रता : बलात्कार पीड़ित महिला को स्वास्थ्य सेवा, विधि सहायता, शिक्षा प्रदान करना और जागरूक करना/परामर्श देना।
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प्रक्रिया : घटना की FIR दर्ज होनी चाहिए, पीड़िता का चिकित्सा परीक्षण शीघ्र होना चाहिए। उसके उपरान्त सम्बन्धित थाना प्रभारी (SHO) जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से 72 घण्टों के भीतर FIR की प्रति व चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति जिला बोर्ड जो कि सम्बन्धित जिलाधीश की अध्यक्षता में गठित है को प्रेषित करेगा।
यदि पीड़िता की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में उसका कानूनी वारिस निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित जिला बोर्ड को आवेदन करेगा।
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सहायता: इस योजना के अन्तर्गत 75000 रु० की आर्थिक सहायता दी जाती है जो कि विशेष परिस्थितियों में एक लाख रु० तक बढ़ाई जा सकती है।
सम्पर्क अधिकारी : जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी / पर्यवेक्षक / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।