हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वन भूमि पर अवैध कटान, खोदाई, पहाड़ों को काटने और पर्यावरण को हुए नुकसान के मामले में सख्त रुख बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने जिला शिमला के ठियोग स्थित रहीघाट में बनने वाले 130 कमरों के फाइव स्टार होटल के निर्माण कार्य पर लगी अंतरिम रोक को जारी रखने के आदेश दिए हैं।
अवैध पेड़ कटान मामला
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि होटल डेवलपर की ओर से अभी तक आवश्यक ‘कोलाबोरेशन एग्रीमेंट’ (सहयोग समझौता) पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले से जुड़े सभी तथ्यों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक मौके पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती। जनहित याचिका पर अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी। यह मामला वैकुंठ हॉस्पिटैलिटीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से ठियोग के रहीघाट में 35 बीघा बागवानी भूमि पर 130 कमरों के आलीशान फाइव स्टार होटल के निर्माण से जुड़ा है। आरोप है कि होटल तक रास्ता बनाने के लिए वन विभाग की भूमि (खसरा नंबर 201) पर लगभग 424 वर्ग मीटर क्षेत्र में अवैध रूप से सड़क का निर्माण किया गया।
इसके बाद वन विभाग ने दिसंबर 2025 में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शिमला की स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार गूगल अर्थ इमेजरी और लाइव गूगल मैप में संबंधित वन भूमि (खसरा नंबर 201) पर हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे थे। हालांकि, जब टीम ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया, तो वहां एक भी पेड़ नहीं मिला। इसके बजाय बड़े पैमाने पर पहाड़ों की कटाई और अवैध खुदाई के निशान मिले।
साथ ही, भूस्खलन के मलबे के नीचे देवदार के दो छोटे पौधे दबे हुए पाए गए। जुलाई 2026 में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि जब व्यावसायिक स्तर पर पर्यावरण और जंगलों के साथ खिलवाड़ हो रहा था, तब वन विभाग और नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टाउन एंड कंट्री प्लानिंग) मूकदर्शक बने रहे। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी और लापरवाही के लिए दोनों विभागों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
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FAQ Question & Answer
प्रश्न 1: ठियोग में फाइव स्टार होटल के निर्माण पर रोक क्यों लगाई गई है?
उत्तर: ठियोग में फाइव स्टार होटल के निर्माण से जुड़े मामले में अवैध पेड़ कटान के आरोपों को लेकर हिमाचल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। निर्माण पर रोक से संबंधित सटीक न्यायिक आदेश और उसकी शर्तों की पुष्टि मूल समाचार या अदालत के आदेश से करनी चाहिए।
प्रश्न 2: अवैध कटान मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने क्या रुख अपनाया है?
उत्तर: हिमाचल हाईकोर्ट ने अवैध कटान से जुड़े मामले में सख्ती दिखाई है। ठियोग में फाइव स्टार होटल के निर्माण पर रोक इस मामले का प्रमुख पहलू है।
प्रश्न 3: ठियोग में फाइव स्टार होटल निर्माण का मामला किस जिले से संबंधित है?
उत्तर: ठियोग हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। होटल निर्माण पर रोक से जुड़ा मामला इसी क्षेत्र से संबंधित है।