Himachal Pradesh High Court ने प्रदेश बागवानी विकास परियोजना और प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड में अनुबंध आधार पर आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने का आदेश दिया है। साथ ही अदालत ने सरकार को अनुबंध के आधार पर वेतन भुगतान करने को भी कहा है।
अदालत ने पिछली सुनवाई में उनकी सेवाओं के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए थे। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने खंडपीठ के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2019 से राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और राज्य उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं करेगा। याचिकाकर्ता उन्हीं नियमों aऔर शर्तों पर सेवा करना जारी रखेंगे, जिस अनुबंध के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है।
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