हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में स्कूल बसों की 15 साल की समयसीमा खत्म होने के बाद चलाने की अनुमति न मिलने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब 20 साल पुरानी बस में यात्रा करने वाले यात्री सुरक्षित हैं तो यह मानने का कोई कारण नहीं है कि 15 साल पुरानी बस में यात्रा करने वाले छात्र असुरक्षित होंगे। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उसकी 15 साल पुरानी बस को छात्रों को लाने-ले जाने के लिए चलाने की अंतरिम राहत प्रदान की है।



