हिम स्वावलम्बन योजना (प्रथम)
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के महत्वकांक्षी युवाओं को मु.50,000/-रू. से अधिक परियोजना लागत के ऋण, सस्ते ब्याज पर उपलब्ध करवाये जाते है । यह वित्तीय सहायता, टैक्सी वाहन, मिनी बस, ट्रक, ट्रेक्टर होटल, ढाबा, लघु व्यवसाय आदि के लिये दी जाती है ।
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| योजना की मुख्य विशेषताएं: | |
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| वित्तीय स्रोत: | |
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| पात्रता : | |
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| प्रक्रिया: आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेज के साथ जिला प्रबन्धक कार्यालय में आवेदन कर सकता है : | |
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