अम्बेदकर लघु ऋण योजना

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राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण की मांग की पूर्ति/छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत या समूह के सदस्य को मु.50,000/-रूपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रूपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण सीधे निगम द्वारा दिया जाता है।

योजना की विशेषतायें
1.  अधिकतम ऋण सीमा मु. 50,000/- रूपये
2.  ब्याज दर 4 प्रतिशत
3.  बसूली अवधि 3 वर्ष
वित्तीय स्त्रोत
  1. लाभार्थी का अंशदान       – शून्य
  2. राष्ट्रीय निगम सावधि ऋण  – मु.40,000/- रूपये
  3. पूंजी अनुदान            – मु.10,000/- रूपये  (कुल मु.50,000/- रूपये)

पात्रता
  1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. वह हिमाचल प्रदेश की किसी अनुसूचित जाति वर्ग से सम्बन्धित हो।
  3. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा :-
    1. ग्रामीण क्षेत्र : मु. 35,000/- रू. से अधिक नहीं।
    2. शहरी क्षेत्र : मु.35,000/- रू. से अधिक नहीं ।
  4. आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
  5. आवेदक किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋण दोषी न हो।

प्रक्रिया
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निधरित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :-

  1. अनुसूचित जाति एवं हिमाचल प्रमाण पत्र।
  2. आवेदक के पास पास पोर्ट साईज के दो फोटो बैको का अनादेय प्रमाण पत्र तथा पूँजी अनुदान प्रमाण पत्र
  3. साधारण जमानतनामा व इकरारनामा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होता है ।

आवेदन पत्र

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