| राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से अनुसूचित जाति वर्ग के गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की लघु ऋण की मांग की पूर्ति/छोटा रोजगार शुरू करने के लिए व्यक्तिगत या समूह के सदस्य को मु.50,000/-रूपये तक की ऋण सहायता प्रदान की जाती है। जिसमें निगम द्वारा मु.10,000/-रूपये तक पूंजी अनुदान भी दिया जाता है। यह ऋण सीधे निगम द्वारा दिया जाता है। | |
| योजना की विशेषतायें | |
| 1. अधिकतम ऋण सीमा | मु. 50,000/- रूपये |
| 2. ब्याज दर | 4 प्रतिशत |
| 3. बसूली अवधि | 3 वर्ष |
| वित्तीय स्त्रोत | |
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| पात्रता | |
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| प्रक्रिया | |
आवेदक निगम के जिला प्रबन्धक को निधरित आवेदन पत्र पर निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन करेगा :-
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