स्वयं रोजगार हेतु सहायता Assistance to Women for Self Employment
उद्देश्य : महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए काम-धन्धा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना।
पात्रताः ऐसी महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 35000/- रु0 से अधिक न हो।
सहायताः 5000/- रु० प्रति महिला आर्थिक सहायता।
प्रक्रियाः इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण-पत्र सहित आवेदन कर सकती है।
सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ।
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