मुख्य मन्त्री कन्यादान योजना
Mukhya Mantri Kanyadan Yojna
उद्देश्यः बेसहारा महिलाओं / लड़कियों एवं नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पात्रताः बेसहारा लड़कियां जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी हो, या नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनिया, या उपेक्षित, परित्यक्त, तलाकशुदा महिलाओं की पुत्रियां या, जिनके पिता शारीरिक/मानसिक विकलांगता के कारण अपनी आजीविका कमाने में असमर्थ हो. जिनके संरक्षकों की वार्षिक आय 35000/- रु० से अधिक न हो ।

सहायताः 40,000/- रु० की वित्तीय सहायता । 51,000/- रु० नारी सेवा सदन की पूर्व प्रवासिनियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता
प्रक्रियाः इच्छुक महिला निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित आय प्रमाण पत्र
सहित आवेदन कर सकती है।
सम्पर्क अधिकारीः जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी / पर्यवेक्षक / आंगनबाडी कार्यकर्ता ।
Mukhya Mantri Kanyadan Yojna
Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls (SABLA)
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