हिमाचल प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर और दैनिक वेतनभोगी चपरासियों की सेवाओं को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 के लिए पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
यह प्रक्रिया विभाग की ओर से 10 सितंबर 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत पूरी की जाएगी। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने भी पांच नवंबर को प्रदेश के सभी जिला उपनिदेशकों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इनमें बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन के उपनिदेशकों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
यह कार्रवाई संलग्न सूची और सरकार की ओर से समय-समय पर जारी शर्तों के अनुसार करनी होगी। सरकार ने पाया है कि सिरमौर जिला के उपनिदेशक उच्चतर शिक्षा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पात्र दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण और तैनाती का प्रस्ताव पहले प्राप्त नहीं हुआ था।
इसलिए सिरमौर के उपनिदेशक को अलग से प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें पात्र कर्मचारियों के नाम वरिष्ठता क्रम में और उपलब्ध स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध दर्शाने होंगे। सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी होने के बाद ही इन कर्मचारियों के नियमितीकरण पर विचार होगा।
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