Himachal: छह महीने के लिए बनेंगे बीपीएल सर्टिफिकेट

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बीपीएल सूची का पुन: निरीक्षण 15 अक्तूबर तक किया जाएगा। बीपीएल की नई सूची जारी होने तक पहले की बीपीएल सूची में शामिल लोगों के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे। वर्ष 2025-26 के लिए बीपीएल परिवारों के चयन की निर्धारित समय सीमा को पार कर चुकी है। ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग ने इस वर्ष विशेष रूप से यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में बीपीएल सूची का पुन: निरीक्षण 15 अक्तूबर 2025 तक किया जाएगा। इस अंतर्वर्ती अवधि में बीपीएल प्रमाण पत्रों के संबंध में विभाग ने स्पष्ट किया है कि पात्र परिवारों को बीपीएल प्रमाण पत्र अस्थायी रूप से छह माह की अवधि हेतु अथवा नवीन बीपीएल सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, जारी किए जाएंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इसके बारे में आदेश जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत उपमंडलाधिकारी (नागरिक) को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे अपनी संतुष्टि के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत में कार्यरत किसी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बीपीएल सूची के सत्यापन हेतु गठित समिति में शामिल कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया को निर्धारत समयानुसार ही पूरा किया जाएगा।

 

लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई

 

निर्देशों में कहा गया है कि यदि सत्यापन समिति अथवा उससे संबद्ध कोई भी कर्मचारी सत्यापन प्रक्रिया में जानबूझकर लापरवाही करता है या असत्य जानकारी प्रस्तुत करता है, तो उसके विरुद्ध केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जहां तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रश्न है, उनके विरुद्ध दोष सिद्ध होने की स्थिति में 15 दिन का नोटिस देकर सेवा से बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा सकती है।

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