Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY)
प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन-धन योजना का उद्देश्य वंचित वर्गो जैसे कमजोर वर्गो और कम आय वर्गो को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। किफ़ायती लागत पर व्यापक प्रसार केवल प्रौद्योगिकी के प्रभारी उपयोग से ही संभव है।
पीएमजेडीवाई वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है जिसमें देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की अभिकल्पना की गयी है । इसके अलावा, लाभार्थियों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाएगा जिसमे एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर शामिल है।
इस योजना में सभी सरकारी (केन्द्र / राज्य / स्थानीय नीकाय से प्राप्त होने वाले ) लाभो को लाभार्थियों के खातो में प्रणालीकृत किए जाने तथा केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) योजना को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। कमजोर सम्पर्क, ऑनलाइन लेन देन जैसे प्रौद्योगिकीय मामलो का समाधान किया जाएगा।
टेलीकॉम आपरेटरों के जरिये मोबाइल बैंकिंग तथा नकद आहरण केन्द्र के रूप में उनके स्थापित केन्द्रो का इस योजना के अंतर्गत वित्तीय समावेशन हेतु प्रयोग किए जाने की योजना है। इसके अलावा, देश के युवाओं को भी इस मिशन पद्धति वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
बैंकों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत कुल 18.30 लाख खाते सितम्बर, 2023 तक खोले गए है। इन खातों में से 16.38 लाख बुनियादी बचत जमा खाते ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 1.92 लाख शहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। राज्य में बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. खाताधारकों को 12.67 लाख रूपे डेबिट कार्ड जारी किए गए, जोकि पी.एम.जे.डी.वाई. के अन्तर्गत खोले गए खातों का 69 प्रतिशत है। सितम्बर, 2023 तक बैंकों द्वारा 80 प्रतिशत पी.एम.जे.डी.वाई. खातों को आधार संख्या तथा मोबाइल नंबर के साथ जोड़ने की पहल की जा चुकी है।
योजना का विवरण

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो।
खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है। पीएमजेडीवाई खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है। हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा।
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है।
- यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है।
- यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्ता वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नंलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
- केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थािनों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
- उक्त् व्यहक्ति के विधिवत सत्यातपित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।
इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नाजनुसार हैं
- जमा राशि पर ब्याज।
- एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर।
- कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू0 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
- भारत भर में धन का आसानी से अंतरण।
- सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्तफ होगा।
- छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चाूत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी।
- पेंशन, बीमा उत्पांदों तक पहुंच।
- प्रधान मंत्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे।
- प्रति परिवार, मख्यधत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना
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