हिमाचल प्रदेश सरकार ने तंबाकू और निकोटिन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन 2011 का हवाला देते हुए अधिसूचना जारी की गई है।
इन उत्पादों पर लागू होगा प्रतिबंध
गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुगंधित सुपारी, मावा और ऐसे अन्य उत्पाद जिनमें तंबाकू या निकोटिन का उपयोग किया जाता है, इन पर प्रतिबंध रहेगा।
Himachal : Complete ban on tobacco and nicotine-containing food products for one year
