हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जेबीटी बैचवाइज भर्ती मामले में लगाई रोक के आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए भर्ती प्रक्रिया को सभी जिलों में जारी रखने के आदेश दिए हैं।

हालांकि परिणाम को अंतिम रूप देने पर रोक लगी रहेगी। कोर्ट ने प्रार्थियों को भी काउंसलिंग में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने पुष्पा देवी और अन्यों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद ये आदेश दिए।

JBT counseling will continue in Himachal High Court
कोर्ट का फैसला आने के बाद कई जिलों ने 758 पद भरने के लिए दोबारा काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि कांगड़ा जिले को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में काउंसलिंग होनी है। अंतिम काउंसलिंग 26 फरवरी को कुल्लू जिला में होगी। मामले पर सुनवाई 3 मार्च को होगी।

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