सरकार ने हर प्रकार के तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर नई तरह से चेतावनी छापने के लिए निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को यहां बताया कि हर प्रकार के तंबाकू उत्पादों के पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी के एक नए स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन किया गया है।

अधिसूचना के साथ स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अनुसार एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद सभी तंबाकू उत्पादों की पैकेजिंग एक विशेष फोटो के साथ तंबाकू यानी दर्दनाक मौत नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।

जिन उत्पादों की पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर एक अन्य फोटो के साथ तंबाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।

चेतावनी के साथ छापने के लिए सरकार ने विशेष फोटो जारी किए हैं। अधिसूचना में कहा गया है कि संबंधित प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है, जिसके लिये कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।